कल्लेश की ओर से दायर ज्ञापन में कहा गया है कि उनकी शिकायत पर आगे बढऩे में उनकी कोई रुचि नहीं है, न्यायालय ने कल्लेश की शिकायत के आधार पर उप निदेशक मनोज मित्तल और सहायक निदेशक, ईडी, बेंगलुरु मुरली कन्नन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने ईडी अधिकारियों द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने 22 जुलाई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की वैधता पर सवाल उठाया था। अदालत ने 24 जुलाई को याचिकाकर्ता ईडी अधिकारियों के खिलाफ जांच पर रोक लगाते हुए कहा था कि यदि इस अपराध की अनुमति दी जाती है, भले ही यह भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023 के तहत आपराधिक धमकी और अपमान का अपराध हो, तो यह ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिन्होंने प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के बाद अपने कर्तव्यों का पालन किया।
याचिका में क्या कहा गया
याचिका में कहा गया है कि एफआईआर एक जवाबी हमले के रूप में दर्ज की गई थी और निगम के वित्तीय दुरुपयोग में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा की जा रही जांच पर अनुचित प्रभाव डालने के लिए दर्ज की गई थी। कल्लेश 16 जुलाई को ईडी अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुए थे और उन्होंने 17 सवालों के जवाब दिए थे और कुछ सवालों के जवाब देने के लिए समय लिया था, उन्होंने कहा था कि उन्हें इस उद्देश्य के लिए दस्तावेजों को संदर्भित करने के लिए समय चाहिए।
हालांकि, कल्लेश 18 जुलाई को ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जैसा कि आवश्यक था, लेकिन बाद में 22 जुलाई को एफआईआर दर्ज की। जुलाई में राज्य के महाधिवक्ता ने एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई का उच्च न्यायालय के समक्ष बचाव किया था।