गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार दोपहर बेंगलुरु में सेंट्रल जेल का दौरा करने के बाद कहा कि जेल विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की हैं। परमेश्वर ने कहा, यह जेल विभाग की नियमावली और जेल अधिनियम का उल्लंघन है। मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जांच की जाएगी कि दर्शन और अन्य लोगों को कुर्सियां किसने मुहैया कराईं और उनके लिए चाय किसने लाई।
डीजी जेल मालिनी कृष्णमूर्ति ने सुबह जांच करने के लिए जेल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि तीनों एफआईआर में दर्शन को आरोपी बनाया गया है और जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, एक एफआईआर जेल परिसर के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर परिसर में सिगरेट पीने को लेकर दर्ज की गई है। तीसरी एफआईआर सेल के खुलने को लेकर है। इसमें जेल अधिकारियों और तस्वीर में दिख रहे लोगों के नाम हैं।
उन्होंने कहा, घटना के संबंध में विस्तृत जांच की जरूरत है और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जांच करेंगे। प्रारंभिक जांच के अनुसार, दर्शन को सिगरेट और कॉफी का मग पकड़े हुए दिखाने वाली तस्वीर 22 अगस्त की शाम को ली गई थी। डीजी जेल के अनुसार, 22 अगस्त को सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जेल में दर्शन को दिए जा रहे विशेष उपचार के बारे में जानकारी होती, तो अधिकारियों द्वारा कार्रवाई शुरू की जाती।
उन्होंने कहा कि विभाग में काली भेड़ें हैं और सभी पर नजर रखना मुश्किल है। जेल परिसर में एआई के इस्तेमाल और अधिक सीसीटीवी लगाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि दर्शन को बेलगावी की हिंडलगा सेंट्रल जेल और उसके साथियों को राज्य की अन्?य जेलों में स्थानांतरित करने पर विचार चल रहा है।
दर्शन अपहरण और हत्या के मामले में 13 आरोपियों के साथ बेंगलूरु केंद्रीय कारागार में बंद है। इन 13 में उसका साथी, मुख्य आरोपी पवित्रा गौड़ा भी शामिल है। अन्य चार आरोपी तुमकुरु जिला कारागार में बंद हैं।