परिपत्र में कहा गया है, सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में तम्बाकू उत्पादों का सेवन, इसके विरुद्ध वैधानिक चेतावनियों के बावजूद, सरकार के ध्यान में आया है। इस पृष्ठभूमि में, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में और जनता और सरकारी कर्मचारियों को निष्क्रिय धूम्रपान से बचाने के लिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में धूम्रपान सहित किसी भी तम्बाकू उत्पाद का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
इसमें कहा गया है कि इस संबंध में कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर एक चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करके कार्यालय या कार्यालय परिसर में धूम्रपान या किसी भी तम्बाकू उत्पाद (गुटखा, पान मसाला, आदि) का सेवन करते पाए जाने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।