मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओक की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान बीडीए का जवाब सुनने के बाद यह बात कही। बीडीए ने कोर्ट में कहा कि 916 एकड़ में फैली बेलंदूर झील में सफाई का काम पूरा करने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय आवश्यक है।
हालांकि, अदालत बीडीए के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और बीडीए को निर्देश दिया कि वह काम पूरा करने के लिए एक सक्षम अधिकारी के माध्यम से एक स्पष्ट समय सीमा प्रस्तुत करे।
अदालत शहर की अधिवक्ता गीता मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने इन जल निकायों के रखरखाव की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि ये जलनिकाय लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव के कारण अब लगभग साफ होने की कगार पर है। याचिका में झील क्षेत्र के भीतर निर्माण के खिलाफ भी शिकायत की गई थी।