उन्होंने कहा कि इस कदम से मुख्यधारा और प्रीमियम खंडों में औसतन 10-20 प्रतिशत की कीमत में वृद्धि होगी। मसौदा अधिसूचना में मजबूत बीयर पर उत्पाद शुल्क को दोगुना करके 20 रुपये प्रति बल्क लीटर करने, राज्य में बीयर के लिए न्यूनतम बिलिंग मूल्य को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति केस करने और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एईडी) को बिलिंग मूल्य का 195 प्रतिशत या 130 रुपये प्रति बल्क लीटर जो भी अधिक हो, करने का प्रस्ताव है।
अग्रणी बीयर निर्माता यूनाइटेड ब्रुअरीज, एबीइनबेव और कार्ल्सबर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली बीएआई ने कहा कि ये मसौदा अधिसूचनाएं किसी भी हितधारक के हित में नहीं हैं और इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं, राज्य में व्यापार करने की सुगमता प्रभावित हो सकती है और बिक्री प्रभावित होने के कारण कर राजस्व में कमी आ सकती है।
भारत में बिकने वाली बीयर का 85 प्रतिशत हिस्सा बीएआई के सदस्य बनाते हैं। उसने कहा, मसौदा अधिसूचना में प्रस्तावित वृद्धि से मुख्यधारा और प्रीमियम खंडों में कीमतों में 10-20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथ ही, इस खंड में करों में प्रस्तावित 35 प्रतिशत वृद्धि से बीयर आम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी। बीयर की कीमतों में पिछले 12 महीनों में दो बार वृद्धि की गई है और इतने कम समय में तीसरी वृद्धि उद्योग की मात्रा के साथ-साथ बीयर श्रेणी से राज्य के राजस्व के लिए हानिकारक होगी।
बीएआई ने अपने महानिदेशक विनोद गिरी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा, एमआरपी पर प्रभाव के कारण, हमारा अनुमान है कि इस प्रस्ताव से बीयर श्रेणी से कर राजस्व वास्तव में 400 करोड़ रुपये तक गिर सकता है। कर राजस्व हानि के अलावा, यह कम वाणिज्यिक व्यवहार्यता के कारण राज्य में 10 शराब बनाने वाली कंपनियों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को जोखिम में डाल देगा और क्षमता विस्तार में भविष्य के निवेश को संदिग्ध बना देगा।
इसके अलावा, उच्च कीमतों और कम मात्रा से बिक्री, कम विनिर्माण गतिविधि प्रभावित होगी और व्यापार के साथ-साथ आतिथ्य उद्योग पर भी असर पड़ेगा, बीएआई ने कहा, मसौदा अधिसूचना के माध्यम से प्रस्तावित परिवर्तन किसी भी हितधारक के हित में नहीं हैं।
बीयर की बोतलों के लेबल पर माल्ट और चीनी सामग्री के प्रतिशत के प्रदर्शन पर, बीएआई ने कहा कि यह उपभोक्ताओं को गुमराह और भ्रमित करेगा, बीयर निर्माताओं पर अनुचित अनुपालन बोझ बढ़ाएगा, शराब बनाने वाली कंपनियों को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए मजबूर करेगा और राज्य में व्यापार करने की आसानी को कम करेगा।
इसलिए हम आपसे मसौदा अधिसूचनाओं को वापस लेने या उनमें संशोधन करने का अनुरोध करते हैं।
इसलिए हम आपसे मसौदा अधिसूचनाओं को वापस लेने या उनमें संशोधन करने का अनुरोध करते हैं।