मुख्तार अंसारी की जमानत रद्द 26 अगस्त, 2010 को जानलेवा हमले के मामले में मुख्तार को जमानत दी थी। अब एक बार फिर उसकी जमानत रद्द कर दी गई है। मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में साल 2009 को आईपीसी की धारा 307, 506 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया था। उस दौरान जिन सगे भाइयों ने माफिया की जमानत ली थी अब उन्होंने निजी कारणों से जमानत वापस ले ली है। इसके बाद जेल में बंद माफिया की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। अब उसकी जेल से बाहर निकलने की राह और भी मुश्किल हो जाएगी। 22 अगस्त को मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया जाएगा।