बलरामपुर

Balrampur News: तीन बार से अधिक चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त, मुश्किल से बचने के लिए जान ले नियम

Balrampur News: यातायात के नियमों की अवहेलना लगातार करना अब आपको भारी पड़ सकती है। ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड पर तीन बार से अधिक चालान होने पर लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं। मुश्किल से बचने के लिए जान ले ये नियम

बलरामपुरJan 04, 2025 / 01:48 pm

Mahendra Tiwari

रोड सेफ्टी को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते डीएम बलरामपुर

Balrampur News: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डीएम बलरामपुर ने कई कड़े निर्देश जारी किए है। सड़क सुरक्षा की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यातायात नियमों के व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए पेट्रोल पंप गैस एजेंसी टोल प्लाजा सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। इसके साथ ही ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड में तीन बार से अधिक चालान होने पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं।
Balrampur News: बलरामपुर के डीएम ने रोड सेफ्टी को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अभियान चलाकर प्रवर्तन की कार्रवाई करें। ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों के यदि तीन बार से अधिक चालान हुए हैं। तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दें। रोड सेफ्टी को लेकर डीएम ने कहा कि जहां पर तीव्र मोड़ हैं। वहां पर साइनेज बोर्ड लगाए जाएं। ड्राइविंग की दृष्टि से रोड निर्माण के दौरान बेहतरीन इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाए
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टोल प्लाजा पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश

उन्होंने तुलसीपुर रोड पर टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस स्पीड मीटर रिसीवर क्रेन आदि की व्यवस्था न होने पर नाराजगी व्यक्त की । उन्होंने निर्देश दिया कि टोल प्लाजा पर यह सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा सम्बंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि ऐसे वाहन जिनके तीन बार चालन हो चुके है। ऐसे वाहन स्वामियों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने यातयात नियमों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मोटर विक्रेता एजेंसियों आदि पर यातायात नियमों का बैनर लगाए जाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही परिषदीय विद्यालयों, इंटर कॉलेज में यातायात नियमों के जागरूकता कार्यक्रम प्रतियोगिता कराए जाने का निर्देश दिया।

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