बलरामपुर

Balrampur News: बलरामपुर डीएम की बड़ी कार्रवाई, सहायता राशि से 6 लाख हड़पने के मामले में केस दर्ज होने के बाद अब जाएगी प्रधानी

Balrampur News: बलरामपुर जिले में नदी में डूब कर चार सगी बहनों की मौत के बाद मिली 16 लाख रुपए की सहायता राशि से 6 लाख हड़पने के मामले में जलसाजी का केस दर्ज होने के बाद अब डीएम के निर्देश पर प्रधान पद से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है।

बलरामपुरSep 05, 2024 / 08:43 pm

Mahendra Tiwari

डीएम बलरामपुर पवन अग्रवाल

Balrampur News: बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार थाना के गांव कालू बनकट की रहने वाली जन्नतुलनिशा की चार बेटियां कुआनो नदी में डूबकर मौत हो गई थी। इस मामले में शासन से उन्हें 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिली थी। ग्राम प्रधान ने अधिकारियों को पैसा देने के नाम पर धोखाधड़ी करके 6 लाख रुपए हड़प लिया। पीड़िता की शिकायत के बाद डीएम ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद ग्राम प्रधान पर जालसाजी धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। अब प्रधानी पर भी तलवार लटक गई है।
Balrampur News: रेहरा बाजार थाना के गांव कालू बनकट के ग्राम प्रधान जाबिर अली पुत्र साबिर अली ने चार बेटियों की मौत पर जन्नतुल निशा को मिलने वाली 16 लाख रुपए की सहायता राशि से 6 लाख अधिकारियों के नाम पर जालसाजी धोखाधड़ी करके हड़प लिया। इसकी शिकायत जन्नतुननिशा पत्नी राजू ने 29 अगस्त 2024 को डीएम पवन अग्रवाल को जनता दर्शन में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था। डीएम ने इस मामले की जांच एसडीएम उतरौला को सौंप थी। एसडीएम की जांच में ग्राम प्रधान दोषी पाए गए मामले में शिकायत सही पाए जाने के बाद डीएम के निर्देश पर ग्राम प्रधान पर जालसाजी धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अब इस मामले में डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम प्रधान कालू बनकट (बिलरिया) को प्रधानी से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Balrampur News: ग्राम प्रधान पर जालसाजी धोखाधड़ी का केस दर्ज होने के बाद अब प्रधानी पर लटकी तलवार

डीएम ने दैवी आपदा जैसी शासन के महत्वपूर्ण योजना में ग्राम प्रधान ने पीड़िता से धोखाधड़ी करते हुए अपने पद का दुरुपयोग नैतिक पतन अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाहन न करने के मामले में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में दिए गए प्रावधानों के तहत ग्राम प्रधान कालू बनकट (बिलरिया) को एक सप्ताह के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर प्रधान पद से हटाए जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दिए जाने की नोटिस निर्गत किए जाने का निर्देश खंड विकास अधिकारी श्रीदत्तगंज को दिया गया है। यदि निर्धारित समयान्तर्गत ग्राम प्रधान कालू बनकट बिलरिया का साक्ष्य सहित उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-95 (1) (छः) (तीन) के अन्तर्गत प्रधान पद से हटाए जाने की कार्रवाई कर दी जायेगी।

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