इस कृत्य (Land fraud) के लिए तत्कालीन कलेक्टर द्वारा विजय बहादुर सहायक ग्रेड-3 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर संलग्न जिला अभिलेखागार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही इस कार्य में संलिप्त नगर सेना के कर्मचारी तेरेसा लकड़ा नगर सैनिक के निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नगर सेनानी बलरामपुर को निर्दशित किया गया है। इसके अलावा तत्कालीन उप पंजीयक बलरामपुर के भी खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग प्रमुख को निर्देशित किए गए हैं।
इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त भूमि स्वामियों से अपील की गई है कि वे भूमि से संबंधित दस्तावेजों के लिए किसी के बहकावे में न आएं तथा राजस्व अभिलेखों (Land fraud) में किसी प्रकार की छेड़छाड़ एवं भू बिचौलियों अथवा किसी से भी कूटरचित अथवा फर्जी दस्तावेज प्राप्त करने से बचें। भूमि के क्रय-विक्रय के लिए आवश्यक दस्तावेजों हेतु सीधे राजस्व अधिकारियों से संपर्क करें।
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Land fraud: इन लोगों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
कूटरचित दस्तावेज (Land fraud) तैयार किए जाने में संलिप्त लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें सुनील मिंज लेजुआपोखरा बलरामपुर, सौरभ सिंह राजपुर, राजेश सिंह बलरामपुर, बसील खलखो भेलाई खुर्द राजपुर, रमेश ठाकुर गोधनुपर अंबिकापुर, रामरूप यादव सोनई राजपुर, सुरेशचंद्र मिश्र गढ़वा झारखंड, जयप्रकाश श्रीवास्तव अंबिकापुर, तेरेसा लकड़ा नगर सैनिक बलरामपुर, विजय बहादुर सिंह सहायक ग्रेड-3 कार्यालय डीईओ बलरामपुर व अनुराग वैश्य तत्कालीन उप पंजीयक बलरामपुर शामिल हैं।