समीर अग्रवाल लोक अभियोजक जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदा बाजार ने बताया कि ग्राम पौंसरी की निवासी एक अनुसूचित जाति की 7 वर्ष बालिका 26 मई 2021 को अपने गांव में पड़ोसी के घर खेलने के लिए गई थी जब वह शाम तक वापस घर नहीं आई तब उसके माता पिता ने उसकी खोजबीन किया पर भी वह नहीं मिली।
दूसरे दिन बालिका का शव गांव में लक्ष्मी नारायण वर्मा के बाड़ी में स्थित कुआं में मिला। शव को बाहर निकाल कर देखा गया तो उसके दाहिने पैर में नीला रंग का प्लास्टिक की रस्सी बंधी हुई थी, नाक से खून निकल रहा था और शव को देखने से प्रतीत हो रहा था कि बच्ची के साथ अनाचार कर उसकी हत्या की गई है।
विवेचना में यह पाया गया कि अब अपचारी बालक द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार कर के अपनी मां बुधरा भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दिया गया और अन्य आरोपी मुकेश उर्फ जगमोहन के साथ मिलकर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। तीनों आरोपीगण अपचारी बालक, बुधराबाई एवं मुकेश उर्फ जगमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 302, 376, 201, धारा 6, 10 पाक्सो एक्ट एवं 3 (2) (वी) एसटी एससीट एक्ट का अपराध पंजीकृत कर विवेचना अधिकारी महेश कुमार ध्रुव निरीक्षक एवं सुभाष दास एसडीओ पुलिस बलौदा बाजार द्वारा विवेचना के पश्चात न्यायालय में अपचारी बालक एवं दो जगमोहन एवं बुधरा भाई के खिलाफ अभियोग पत्र पेश किया। अभियोजन के द्वारा न्यायालय के समक्ष 29 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी के बयानों तथा बचाव पक्ष एवं आयोजन पक्ष के दलीलों को सुनने के पश्चात तीनों आरोपीगणों अपचारी बालकए बुधराबाई एवं मुकेश उर्फ जगमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।