इनको मिली सजा
जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश किरण कुमार जांगड़े ने हिमांशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड उसकी पत्नी माधुरी मांडले उम्र (29), हत्या में शामिल माधुरी के प्रेमी डांस टीचर लोकेंद्र पटेल उम्र (22) निवासी मरारपारा बालोद, निखिल सोनवानी (23) निवासी हथोद, कृष्णकांत शर्मा उर्फ गोलू (22) निवासी पुरानी बस्ती अवधिया पारा लीली चौक दिनेश किराना स्टोर के सामने थाना आजाद चौक रायपुर, मनजीत बोयर उर्फ मनबोयर (18) निवासी भोईपारा पुरानी बस्ती जय काली चौक थाना आजाद चौक रायपुर, गोविंद सोनी उर्फ कालू (20) निवासी पुरानी बस्ती आजाद चौक रायपुर सभी को धारा 302/120-बी भारतीय दंड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास व 500 रुपए अर्थदंड तथा धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास व 500 रुपए अर्थदंड तथा धारा 201 के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। यह भी पढ़ें
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पत्नी व प्रेमी ने मिलकर हिमांशु की हत्या की
मामले में अतिरिक्त अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि 21 दिसंबर 2020 को प्रार्थी राकेश कुमार निषाद ने थाना बालोद में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 दिसंबर 2020 को सुबह 6 बजे अपने घर से मार्निंग वॉक करने के लिए तांदुला डेम के किनारे गया, तब देखा कि तांदुला डैम के पानी के करीब 20 फीट दूरी पर एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ था। लाश का सिर कुचला हुआ था। पास में ही एक खून लगा हुआ बड़ा पत्थर पड़ा था। गले में धारदार हथियार से मारने का निशान, सिर के पास चोट लगकर खून जमीन पर फैला हुआ था। लाश के पास ही दो नग जूते व प्लेन शराब की शीशी, पानी पाऊच एवं डिस्पोजल पड़ा हुआ था। यह भी पढ़ें