8 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी चंदर नुरूटी पिता लीलाराम नुरूटी उम्र 43 साल निवासी ओडग़ांव थाना डौंडी ने 8 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2022 में वन विभाग में वनरक्षक एवं अन्य पदों पर भर्ती निकलने पर वन रक्षक पद पर नौकरी के लिए देवेंद्र ठाकुर के माध्यम से 4 लाख 70 हजार रुपए, हरेंद्र नेताम एवं मदार खान उर्फ सलीम खान, प्रदीप ठाकुर को दिए थे। यह भी पढ़ें
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70 लोगों से नौकरी में लगाने के नाम पर की ठगी
प्रार्थी के मुताबिक आरोपियों ने लगभग 70 लोगों ने नौकरी लगाने के नाम पर अलग-अलग राशि लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए आरोपियों को दिए। आरोपी मदार खान उर्फ सलीम खान निवासी दुतकैइया थाना राजिम जिला गरियाबंद, हरेंद्र नेताम पिता निवासी आजाद चौक रायपुर, प्रदीप ठाकुर निवासी आजाद चौक रायपुर पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने शिकायत की थी। यह भी पढ़ें
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आरोपियों को पूर्व में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
मामले में पूर्व में ही आरोपी मदार खान, प्रदीप ठाकुर, आरोपी हरेंद्र नेताम को पूर्व में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण में विवेचना दौरान पीडि़तों से धोखाधड़ी करने में शामिल मुख्य आरोपी मदार खान की पत्नी फातिमा बी खान निवासी दुतकैया जिला महासमुद एवं आरोपी हरेंद्र नेताम का पुत्र मयंक नेताम निवासी ग्राम मंगचुवा थाना गुरूर हॉल निवास भिलाई को पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। यह भी पढ़ें