10 हजार की ठगी
थाना प्रभारी पुरुर शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि प्रार्थिया ने आरोपी देवानंद यदु पिता दीनदयाल यदु (32) निवासी कोहकामेटा थाना केशकाल जिला कोंडागांव पर 25 मई से 10 जुलाई तक नौकरी लगाने के नाम पर 10 हजार रुपए की ठगी की। साथ ही डरा धमका कर शादी का प्रलोभन दिया। जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। थाना पुरूर में धारा 69, 351 (3), 115 (2), 318 (4), भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना लिया था। रिपोर्ट के बाद फरार था आरोपी
पुलिस के अनुसार रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर बुधवार को उसके निवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की गई है।