बालोद

CG Rape: छह साल की मासूम से चाकलेट देने के बहाने दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

CG Rape: छह साल की मासूम बच्ची को चालकेट देने के बहाने अनाचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सश्रम करावास की सजा सुनाई है।

बालोदOct 18, 2024 / 03:42 pm

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CG Rape: छह साल की मासूम बच्ची को चालकेट देने के बहाने अनाचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सश्रम करावास की सजा सुनाई है। किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद ने आरोपी लोमेश कौशिक (18) को अंतर्गत धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। व्यतिक्रम पर छह-छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
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सीएल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार 29 मार्च 2022 को पीड़िता की माता थाना गुंडरदेही में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 मार्च 2022 की रात 8 बजे जब वह रोजी मजदूरी कर घर आई और बच्चों को खाना खिलाने बैठी थी, तब पीड़िता का चेहरा रोने जैसा दिख रहा था। खाना खाने का मन नहीं हो रहा है।
बोलने पर वह पीड़िता से पूछी तो उसने रोते हुए बताया कि 6 वर्षीय नाबालिग को आरोपी लोमेश कौशिक 26 मार्च 2022 व 27 मार्च 2022 की दोपहर 3 बजे चाकलेट देने की बात कहकर अपने घर के अंदर कमरे में ले जाकर दो दिनों तक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।
घर में अपने माता-पिता को नहीं बताने की बात कही। माता की रिपोर्ट के आधार पर थाना-गुंडरदेही में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में 20 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दंडित किया।

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