यह भी पढ़ें: Bilaspur High Court: नाबालिग से रेप… हाईकोर्ट ने दोषी को सजा में छूट देने से किया इनकार, जमानत याचिका कर दी खारिज लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 363 के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 4 अक्टूबर 2021 को पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक अक्टूबर को पत्नी के साथ खेत में काम करने चला गया था। सुबह 11 बजे लौटा तो बेटी घर में नहीं थी। साइकिल घर पर ही थी। बेटी अपनी सहेली के साथ स्कूल गई होगी, सोचकर दोबारा खेत चला गया। शाम 5 बजे आया तो सहेली ने आकर बताया कि उनकी बेटी आज स्कूल नहीं गई थी।
गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि वह काले रंग का सलवार सूट पहनकर रोड पर पैदल जा रही थी। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की, तब मालूम हुआ कि नाबालिग को आरोपी लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर ले गया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को छुड़ाया गया। बयान में नाबालिग ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है, जिससे वह 8 माह की गर्भवती हो गई है। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की।