बैंक प्रबंधकों को ये निर्देश दिए गए
साइबर क्राइम के अपराधों में पुलिस के साइबर सेल को चाही गई जानकारी समय रहते उपलब्ध कराने, रकम होल्ड, अनहोल्ड करने संबंधी बैंक की कार्यवाही तत्परता से करने ताकि पीडि़तों को राहत मिल सके। एटीएम के फुटेज तत्काल उपलब्ध कराने कहा गया। प्रत्येक एटीएम में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड रखने व सुरक्षा गार्ड के माध्यम से एटीएम में मुंह में गमझा, हेलमेट या नकाब पहनकर एटीएम का उपयोग न करने दिया जाए। यह भी पढ़े :
महिलाओं का समूह बनाकर ठगी करने वाले तीन आरोपी भेजे गए जेल
डेली सेंटलमेंट रिपोर्ट व बेनीफेसरी डिटेल तत्काल उपलब्ध कराएं
बैंक शाखाओं में किसी भी ग्राहक के बैंक का खाता किसी भी बैंक द्वारा होल्ड लगाने पर इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए। साइबर ठगी के अपराधों (सेक्सटॉर्सन, डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग आदि) से पीडि़त व्यक्ति के बैंक आने पर उसका हरसंभव सहयोग किया जाए। फाइनेंसियल व एटीएम ठगी के प्रकरणों में ठगों के खातों में ट्रांसफर रकम को तत्काल होल्ड करने सहित बैंकों में ठगों के खातों की राशि, होल्ड राशि को पीड़ितों के खाते में बिना किसी जटिल प्रक्रिया के आसानी से वापस किया जाए। संदिग्ध खातों की जानकारी पुलिस को दी जाए। बैंक की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा बैंक के अंदर, बाहर के साथ ही बैंक के चारों दिशाओं व मार्ग को कवर करते हुए लगाया जाए। कैमरा लगातार चालू रखा जाए। बैकअप डाटा रखा जाए। यह भी पढ़े :