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मिथ्या छाप खाद्य सामग्री विक्रय करने पर लगाया जुर्माना

गुजरात स्वीट्स बालाघाट, कदम स्वीट्स बैहर के मालिकों पर लगाया जुर्माना

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मिथ्या छाप खाद्य सामग्री विक्रय करने पर लगाया जुर्माना

मिथ्या छाप खाद्य सामग्री विक्रय करने पर लगाया जुर्माना

बालाघाट. अपर कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए ग्राहकों को मिथ्या छाप खाद्य सामग्री विक्रय करने के मामले में गुजरी चौक बालाघाट स्थित गुजरात स्वीट के मालिक गौली मोहल्ला बालाघाट निवासी संजय पिता सुरेश चन्द्र जैन पर 5 हजार रुपए, गुजरी चौक बैहर स्थित कदम स्वीट्स के मालिक गौरीशंकर पिता केशवराव कदम पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि 30 दिनों के भीतर चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को गुजरी चौक बालाघाट स्थित गुजरात स्वीट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान गुजरात स्वीट के मालिक संजय पिता सुरेश चन्द्र जैन के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन पाया गया। इस दौरान दुकान में रखे कलाकंद की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसके नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भोपाल से कलांकद के नमूनों की रिपोर्ट 26 अगस्त 2020 को प्राप्त हुई। जिसके अनुसार कलाकंद मिथ्याछाप पाया गया है। इस पर गुजरात स्वीट के मालिक संजय पिता सुरेश चन्द्र जैन के विरूद्ध कार्रवाई के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे द्वारा 1 मार्च 2020 को बैहर गुजरी चौक स्थित कदम स्वीट्स का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कदम स्वीट्स के मालिक गौरीशंकर पिता केशवराव कदम के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन पाया गया। इस दौरान दुकान में रखे मोतीचूर के लड्डू की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसके नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भोपाल से मोतीचूर के लड्डू के नमूनों की रिपोर्ट 14 अगस्त 2020 को प्राप्त हुई। जिसके अनुसार मोतीचूर के लड्डू मिथ्याछाप पाए गए। इस पर कदम स्वीट्स के गुजरी चौक बैहर के मालिक गौरीशंकर पिता केशवराव कदम के विरूद्ध कार्रवाई के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अपर कलेक्टर न्यायालय में इन प्रकरणों की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर नोबल ने गुजरात स्वीट, गुजरी चौक बालाघाट के मालिक संजय पिता सुरेश चन्द्र जैन निवासी गौली मोहल्ला बालाघाट पर 5 हजार रुपए, कदम स्वीट्स गुजरी चौक बैहर के मालिक गौरीशंकर पिता केशवराव कदम पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर चालान से शासन के खाते में यह राशि जमा कराने कहा गया है। अन्यथा यह राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जाएगी।