जानकारी के अनुसार कान्हा नेशनल पार्क के कोर व बफर जोन में नियम विरुद्ध होटल्स व रिसोर्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस मामले में शिकायत के आधार पर बैहर एसडीएम ने जांच टीम का गठन किया। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। निर्माण कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम को सौंप दी। जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निर्माणाधीन अवसंरचनाओं के भौतिक निरीक्षण में कार्यों में अनयिमितता पाई गई। जिसके आधार पर 11 संचालकों के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है। एसडीएम के अनुसार बफर जोन में निर्माण करने के लिए निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सहित अन्य सुसंगत गाइड लाइन का उल्लंघन करने के मामले में एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।
इन्हें किया प्रतिबंधित
एसडीएम विवेक ने होटल रिसोर्ट, होम स्टे के निर्माण में बैहर तहसील अंतर्गत संचालक रणदीप हुड्डा ग्राम करेली सरदार पटेल रिसोर्ट करेली, नेचर्स नेस्ट रिसोर्ट ग्राम बम्हनी प्रमोद मार्शल ग्राम बम्हनी, लोकेश मडावी ग्राम बम्हनी के संचालक शामिल है। वहीं बिरसा तहसील अंतर्गत मोहित पिता गुलाब सिंह सोलंकी ग्राम बासिनखार, हेमलता पति महेश व अन्य पिता लक्ष्मण लाल ग्राम बहेराखार, बिरखनलाल पुत्र जगदीश ग्राम लगमा, मुलारमेश पुत्र एम गोपालराव ग्राम लगमा, विकोन लाइसेर्स प्रा. रायपुर ग्राम लगमा, सविता पति जितेंद्र तेवरे ग्राम सहेगांव तहसील बिरसा के निर्माण कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है।