खुलेआम घुम रहा था आरोपी
खैरलांजी थाना पुलिस ने बताया कि कलेक्टर न्यायालय बालाघाट ने 20 अक्टूबर 2023 को सुरेश लिल्हारे को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया था। इसके आदेश भी न्यायालय से जारी हुए थे। बावजूद इसके सुरेश लिल्हारे क्षेत्र में भी घुम रहा था। 24 अप्रेल को मुखबिर से सुरेश लिल्हारे के थाना क्षेत्र में भ्रमण करने की सूचना मिली थी। जो कि जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने खैरलांजी क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ धारा 14 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। उसे न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया।पूर्व में भी हो चुका है गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि पूर्व में भी आरोपी को 20 दिसंबर 2023 को आदेश का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान भी आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे जेएफएफसी न्यायालय में पेश किया गया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन आरोपी ने उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानत का लाभ लेकर रिहा हो गया था। इसके बाद वह थाना क्षेत्र के सीमा में घुम रहा था।इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक सुनील चतुर्वेदी, प्रधानआरक्षक देवेंद्र गौतम, आरक्षक विष्णु जाट, शिवजीत, जितेंद्र और प्रेम का सहयोग रहा।