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बता दे कि इन दिनों पुराने वाहनों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। बाइक हो या कार इनकी खरीद व बिक्री की जा रही है। अगर नया वाहन ले रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब पुराना वाहन ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कराने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन अब इन दिक्कतों से बचा जा सकेंगा। ऐसा आनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कर परेशानी से बच सकेंगे। आरसी ट्रासंफर होना जरूरी एआरटीओ बागपत सुभाष राजपूत ने बताया कि अब बेचने वाला और खरीदने वाला आपस में ही वाहनों का भाव तय कर लेते हैं। पुराना वाहन खरीदने के दौरान सबसे अहम होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) यानि आनरशिप ट्रांसफर। वहीं अक्सर देखने को मिलता है कि जो वाहन बेच रहे होते हैं वे आरसी को ट्रांसफर करवाएं बिना ही अपनी कार या बाइक बेच देते हैं। इससे सिर्फ उन्हीं को नुकसान होता है।
ऐसे करना होगा आवेदन एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि किसी भी कार को बेचने के 14 दिन के बाद उसकी आरसी का ट्रासंफर होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको अपना आवेदन आरटीओ में करना होगा। आवेदन के 30 दिन के भीतर आरसी ट्रांसफर होकर पते पर भेज दी जाती है। अक्सर ऐसे भी मामले सामने आते रहते हैं जिसमें 30 दिन बीत जाने के बाद भी आरसी का कुछ अता-पता नहीं होता। ऐसे में क्रेता परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर खुद ही इसका स्टेट्स घर बैठे चेक कर सकते हैं।
ऑनलाइन करें ट्रांसफर वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाने के बाद अपना अकाउंट बनाना होगा। इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आईडी आदि डालकर सारी जानकारी अपडेट करनी होगी। अकाउंट बनाने के बाद आपको जिसमें आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर डालकर ओटीपी नंबर क्रिएट करना होगा। जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी को डालते ही आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। जहां से वाहन और रजिस्ट्रेशन की जानकारी सावधानी पूर्वक देनी होगी। इसके बाद आपको तय तारीख पर आरटीओ दफ्तर में आकर फीस जमा करनी होगी। इसके बाद आरसी में नाम चढ जाएगा और गाड़ी खरीदने वाले की हो जाएगी।