बागपत. थाना रमाला क्षेत्र के गांव रमाला में शादी कराने नाम पर एक युवक से गांव के ही एक व्यक्ति ने 50 हजार रुपये ऐठ लिए। शादी होने पर युवक ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने रुपये देने से मना कर दिया और रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने इस मामले में कोतवाली पुलिस को रिपोट दर्जकर कार्रवाई से अवगत कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्जकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
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रमाला निवासी मनोज के अनुसार उसकी शादी नहीं हुई है। गांव के ही वकील ने उसे शादी कराने का वादा किया और कहा कि शादी के 50 हजार रुपये खर्च करने होंगे। इसके बाद उसने वकील और उसकी पत्नी शबाना को 50 हजार रुपये दे दिए। काफी दिनों तक इंतजार करने के बाद भी जब उसकी शादी नहीं हुई तो उसने वकील और उसकी पत्नी से अपने रुपये वापस मांगे। आरोप है कि आरोपियों ने उसके रुपये वापस करने से मना कर दिया और धमकी दी कि यदि उसने इस संबंध में किसी से कुछ कहा तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
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युवक का आरोप है कि उसने इस संबंध में पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने अपने वकील के माध्यम से आरोपियों के विरुद्ध धारा 156(3) के तहत कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कोतवाली पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्जकर कार्रवाई के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर इस मामले में कोतवाली में वकील और उसकी पत्नी के अलावा छंग्गा के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है।