बता दें कि अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने, तोड़फोड़ व आगजनी करने के मामले में आरोपियों के कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट सियाराम चौरसिया की अदालत ने इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा, महंत बालक दास, मंडुआडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्लू, असित दास समेत कई लोगों के मुकदमे में हाजिर न होने पर उन्हें फरार घोषित किया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कुर्की का आदेश जारी किया है। अदालत ने इस मामले में अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन राजेश कुमार पांडेय को आदेश दिया है कि उक्त मामले में कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट व कुर्की के आदेश के तहत कार्यवाही कर उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता रमेश उपाध्याय व श्रीनाथ त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में दाखिल किया है जिसपर आज सुनवाई हो रही है।