
जयपुर ब्लास्ट के दोषी
आजमगढ़. जयपुर बम ब्लास्ट 2008 में शामिल आजमगढ़ के रहने वाले मुहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मुहम्मद सरवर आजमी, सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी और मुहम्मद सलमान को फांसी की सजा सुनाई गई है । स्पेशल कोर्ट ने 13 मई 2008 को हुए धमाकों में बुधवार को इन चार आरोपियों को दोषी करार दिया था, गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस हुई थी।
मुहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन आजमगढ़ , सरायमीर, मुहम्मद सरवर आजमी, चांद पट्टी आजमगढ़, सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी आजमगढ़ और मुहम्मद सलमान, निजामाबाद का रहने वाला है । 11 साल पहले 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। इस मामले में जयपुर के माणक चौक और कोतवाली थाने मे चार-चार एफआईआर दर्ज की गयी थी। इस केस में एसओजी ने सबसे पहले लखनऊ के रहने वाले मोहम्मद शहबाद हुसैन को सितम्बर 2008 में गिरफ्तार किया था। शहबाज पर धमाकों के षड़्यंत्र में शामिल होने और ब्लास्ट के अगले दिन मेल कर इंडियन मुजाहीदीन के नाम से इसकी जिम्मेदारी लेने का आरोप था। उसे विशेष अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। पांच आरोपियो को राजस्थान एसओजी ने अरेस्ट किया था, जबकि एक आरोपी पिछले साल दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा था।
शहबाज से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मो. सैफ उर्फ कैरीऑन को गिरफ्तार किया। बाद में सलमान और सैफुर्र उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरिफ खान उर्फ जुनेद पिछले साल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया। हालांकि राजस्थान पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस केस के तीन आरोपी साजिद बड़ा, मिर्जा शादाब बेग और मोहम्मद खालिद अब भी फरार हैं, जबकि दो आरोपी मो. आतिफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बटना हाउस इनकाउंटर में मारे गए।
Published on:
20 Dec 2019 08:56 pm
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