बता दें कि सरकार ने राशन कार्ड की दो श्रेणियां निर्धारित की है। जो पूरी तरह निर्धन है उन्हें अंत्योदय कार्ड जारी किया गया है जबकि अन्य लोगांे को कुछ मानक के साथ पात्र गृहस्थी कार्ड जारी किया गया है। अब भी तमाम लोग ऐसे है जिनका कार्ड नहीं बना है अथवा गांवी रंजिश में उसे निरस्त करा दिया है। ऐसे लोगों को सरकार ने सुनहरा मौका दिया है। लोग तत्काल आवेदन कर अपना राशन कार्ड बनवा सकते है। बस उसके लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा।
क्या है प्रक्रिया
राशन कार्ड बनवाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की बेवसाइट पर आन लाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सभी बाजारों में जन सेवा केंद्र खोले गए है। आन लाइन आवेदन घर की महिला मुखिया के नाम पर भरा जायेगा। मुखिया का आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या जरूरी है। इसके अलावा परिवार के सदस्य जिनका नाम कार्ड में शामिल करना है उनका भी आधार नंबर जरूरी है। आन लाइन आवेदन के बाद जनसेवा केंद्र प्रिंट जरूर ले। यह प्रिंट तीन पेज का होगा जिसमें दो पेज अपने गांव के सिक्रेटरी अथवा कोटेदार के पास जमा करे, एक पेज जो चेक के लिए होगा उसे अपने पास रखे। इसके बाद सेक्रेटरी आवेदक के पात्रता की जांच कर रिपोर्ट लगाकर आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय भेंजेग और कार्ड बन जाएगा।
कौन लोग है पात्र
जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक अगर परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है। परिवार में चार पहिया वाहन, एसी, 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर नहीं है और आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है तो आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। नगरीय क्षेत्र में 100 वर्गमीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट, 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थानया शस्त्र लाइसेंस होने पर आप राशन कार्ड के लिए अपात्र माने जाएंगे।