scriptकोटेदार हत्याकांड में सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल सहित चार को आजीवन करावास | former SP MLA Abhay Narayan Patel four including Life imprisonment in Kotdar murder case | Patrika News
आजमगढ़

कोटेदार हत्याकांड में सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल सहित चार को आजीवन करावास

रौनापार थाना क्षेत्र में 22 अक्टूबर 1998 को हुई कोटेदार की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक आरोपी पर अदालत द्वारा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।

आजमगढ़Sep 14, 2022 / 05:48 pm

Ranvijay Singh

पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल

पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. कोटेदार की हत्या के 24 साल पुराने मुकदमें में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने बुधवार को सुनाया।

मुकदमे के अनुसार वादी मुकदमा राम नयन सिंह पुत्र राम बहोर सिंह निवासी उर्दिहा नई बस्ती कोलवा थाना रौनापार के भाई संतराज को सरकारी गल्ले की दुकान आवंटित हुई थी। इससे पहले यह दुकान सपा के पूर्व विधायक अभय नरायन पटेल को आवंटित थी। इस बात से गांव के ही रहने वाले पूर्व विधायक अभय नारायण सिंह पटेल पुत्र दिलीप सिंह संतराज से रंजिश रखते थे। इसी रंजिश की वजह से 22 अक्टूबर 1998 की शाम लगभग 7 बजे जब संतराज चांदपट्टी से घर आ रहा था। उसी समय रास्ते में अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह, लाल बिहारी सिंह, लाल बहादुर सिंह पुत्रगण कोदई सिंह, हरेंद्र पुत्र लालू ने संतराज को रोक लिया और संतराज गोली मार दी।

संतराज की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में राम नयन सिंह ने रौनापार थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नरायन सिंह पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौरान मुकदमा वादी राम नयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी तथा हरेंद्र को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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