इसके पहलेशमशाद पत्नी हबीब निवासी चांदपार के प्रार्थना पत्र पर खालिसपुर गांव में स्थित गाटा संख्या 353,409, 354 में पोखरी स्थित है जिसमें मछली मारने पर ग्रामीणों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है की उपजिलाधिकारी सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार के द्वारा जांच कराई गई।
जिसमें गाटा संख्या 353,409,354 जो वर्तमान में गाटा संख्या 424 व 322 है के 130, 131,132 में कुल का 1/3 भाग पर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ 6/8 मुकदमा संख्या राज्य बनाम ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर धारा 14(1) गिरोह बंद अधिनियम के तहत 27 मई 2008 को कुर्क करने का आदेश दिया गया।
जिसके अनुपालन के क्रम में तीन अप्रैल वर्ष 2023 को स्थानीय प्रशासन के द्वारा उक्त पोखरी की पैमाइश कर कुर्क की गई। वहीं 8 जुलाई वर्ष 2024 को उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए टीम गठित की गई। 1/3 हिस्सा कर मूल्यांकन कर अर्जित धन को राजस्व कोष में जमा कराया जाएगा।