उप निदेशक मत्स्य आजमगढ़ मण्डल सर्वेश कुमार वर्मा ने कि थाई मांगुर का विक्रय करने वाले सभी मत्स्य व्यापारी इस प्रजाति का पालन एवं बीज उत्पादन करने वाले मत्स्य पालकों को सलाह एवं आदेशित किया है कि वे अपने इस प्रतिबंधित प्रजाति में मत्स्य संसाधनों को एक तय समय सीमा (एक सप्ताह) के भीतर तत्काल स्वयं नष्ट कर लें। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त आदेशों का पालन न करने पर राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में बल पूर्वक नष्ट कराने की कार्यवाही की जायेगी और इस हेतु प्रशासन द्वारा व्यय की गयी धनराशि को सम्बन्धित मत्स्य पालक, हैचरी स्वामी तथा मत्स्य व्यापारियों से वसूल किया जायेगा ।