मस्जिद गिराने वालों को मिले सजा : हाजी महबूब बाबरी ढांचा विध्वंस के पक्षकार हाजी महबूब ने कहा कि 6 महीना पहले ही इस मामले पर याचिका दाखिल की गई थी जिस पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है और उम्मीद करता हूं कि हमारी अपील को मंजूर की जाएगी अब पुनः केस शुरू होगा वह कहा कि उन लोगों ने मस्जिद को गिर वाया था। और वो लोग उसमें शामिल थे। अब एक बार फिर उसका केस है अदालत क्या फैसला देती है। यह अदालत के ऊपर है जो भी फैसला देगी हमें मंजूर होगा वही कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा जो फैसला दिया गया था वह हमें मंजूर नहीं था इसलिए हम अब हाईकोर्ट गए हुए हैं वाह क्या फैसला देती है उसे देखा जाएगा उन्होंने बताया कि इस केस में लगभग 32 लोग आरोपी हैं इसमें कई लोग इस दुनिया मे नही है लेकिन जो उनपर तो केश चलेगा। वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को लेकर फैसला दिया गया था वह फैसला पूरी तरह हमारे हाथ में था लेकिन इसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद और उनके लोगों को दे दिया गया। लेकिन मस्जिद गिराए जाने वाले को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हमने अपील की है।
बाबरी विध्वंस मामले में 32 आरोपी में मौजूद हैं 15 लोग 1992 में गिराए गए बाबरी ढांचा को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने 2020 में अपना फैसला सुनाया था। जिसमे सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। निसमे मुख्य रूप से भाजपा के कई नेता लालकृष्ण आडवाणी ,मुरली मनोहर जोशी ,उमा भारती ,विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ रामविलास दास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, बृजभूषण शरण सिंह सहित 32 लोग शामिल थे। आज इसमे 17 लोगो की मृत्यु हो चुकी है। जिसको लेकर मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब उच्च न्यायालय से दोषियों पर कार्यवाही करने की गुहार लगाई है।