इस मामले में पक्षकारों द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है। भले ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। बाद में पिटीशन आई तो अगले सीजेआई तय करेंगे कि पांचवा जज कौन होगा। रिव्यू पिटीशन की ओपन कोर्ट में नहीं बल्कि चेंबर में सुनवाई होगी। यदि मामले में 17 नवंबर के पहले पुनर्विचार याचिका आती है तो इसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ही सुनेगी। लेकिन यदि यह पिटीशन इसके बाद आई तो अगले चीफ जस्टिस तय करेंगे कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के लिए मौजूदा पीठ में जस्टिस गोगोई की जगह पांचवा जज कौन होगा।