उदाहरण के लिए बता दें, कि अगर आप बीमाकर्ता के क्लेम प्रोसेस पर ध्यान दिए बिना एक कार बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, तों सड़क दुर्घटना में हुई गंभीर क्षति के बाद आपकी कार को संपूर्ण सहायता मिले यह जरूरी नहीं है। वहीं कई बार आपका क्लेम कंपनी द्वारा रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं, कि कैसे आप Insurance Clain Rejection से बच सकते हैं।
मरम्मत की लागत क्लेम बोनस से कम होने पर ना करें क्लेम
अगर आपने बीते वर्ष Insurance Claim नहीं किया है, तो आपको अगले वर्ष की दर पर लगभग 20% की छूट मिल सकती है। इसे ‘नो क्लेम बोनस’ या एनसीबी भी कहा जाता है। बता दें, प्रत्येक ऑटोमोबाइल बीमा प्रीमियम को दो भागों में विभाजित किया जाता है: Damage premium और Third party premium. एनसीबी कटौती Damage प्रीमियम पर उपलब्ध है, जो कुल ऑटो बीमा प्रीमियम का 80% से अधिक होता है। मामले को बेहतर ढंग से समझने में मदद के लिए आइए आपको एक उदाहरण देते हैं।
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मान लीजिए Mr. X के पास एक कार है, और उसे लगभग 10,000 का कुल प्रीमियम चुकाना है। इसमें से डैमेज प्रीमियम लगभग 8000 होता है। अब, कार के बीमा कवर के दूसरे वर्ष में जाने के ठीक NCB क्षति का 20% होगा और यह लगभग 1600 होगा। आपको इस राशि की तुलना करने की आवश्यकता है। वहीं अगर मरम्मत की लागत 1600 से अधिक है, तो Mr.X को उस बीमा का दावा करना चाहिए और अगर वह ऊपर नहीं जाता है, तो उसे इसके लिए दावा नहीं करना चाहिए। वाहन की मरम्मत के लिए भुगतान करने से प्रीमियम लागत कम रहेगी। और यह आपको भविष्य के लिए पैसे बचाने में मदद करेगा।
थर्ड पार्टी अगर मरम्मत लागत को कवर करने के लिए है तैयार
मान लें कि आपका वाहन बीमा कवरेज के छठे वर्ष में है, और आप महत्वपूर्ण एनसीबी लाभों की अपेक्षा कर रहे हैं, और इसी बीच आपका वाहन दुर्घटना में शामिल हो जाता है। इसमें आप पूरी मरम्मत लागत का भुगतान स्वयं करें, इंश्योरेंंस क्लेम करें या थर्ड पार्टी कंपनी के साथ क्लेम जमा करें। यानी अगर टक्कर किसी अन्य वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुई हो, तो आप थर्ड पार्टी विकल्प चुन सकते हैं। हालाँकि, यह ध्यान देने वाली बात है, कि तृतीय-पक्ष बीमा का दावा करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है।