आरसी ट्रांसफर है ज़रूरी
किसी भी पुरानी कार को खरीदते या बेचते समय इसके आरसी यानि की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को नए ओनर को ट्रांसफर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आरसी ट्रांसफर करना यानि की कार की ओनरशिप/मालिकाना ट्रांसफर करना।
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आरसी ट्रांसफर क्यों है ज़रूरी? पुरानी कार की ओनरशिप नए ओनर को ट्रांसफर करने के लिए आरसी ट्रांसफर बहुत ही ज़रूरी होता है और यह काम न करने भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आरसी ट्रांसफर न करने पर आगे जाकर परेशानी हो सकती है। पुरानी कार के आरसी ट्रांसफर की प्रोसेस न करने पर अगर नया ओनर उस कार का इस्तेमाल किसी आपराधिक या अन्य गैर-कानूनी काम में करता है, तो आरसी ट्रांसफर न होने की स्थिति में कार के पुराने ओनर को उसे बेचने के बावजूद वास्तविक ओनर समझा जाएगा और उसे ही गैर-क़ानूनी काम के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे में उसके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाही भी हो सकती है।
बेहद आसान है प्रोसेस
आरसी ट्रांसफर की प्रोसेस बेहद ही आसान होती है। आरसी ट्रांसफर राज्य के अंदर और राज्य के बाहर दो तरह का होता है। आरसी ट्रांसफर कराने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका फॉर्म भरकर इसे आरटीओ ऑफिस में जमा कराना होता है। इसके साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), फॉर्म 28, क्रिमिनल रिपोर्ट का सर्टिफिकेट, रोड टैक्स की रसीद और पहचान पत्र जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी जमा करानी होती है और यह प्रोसेस आसानी से पूरी हो जाती है।