स्पोर्ट्स बाइक से भी कम है इस SUV की कीमत, आपके बजट में हो जाएगी फिट महज 500 रुपये का ये किट बढ़ाएगा आपकी बाइक का माइलेज परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 1 सितंबर से ये नियम लागू हो जाएगा। पुराने नियम की बात करें तो उसमें ये प्रावधान नहीं था यकीन संशोधित नियम में ये प्रावधान किए जाएंगे। संशोधन के बाद कुल 63 नियम लागू होंगे जिनमें से एक ये भी है कि आप डीएल और आरसी का आवेदन राज्य के किसी भी आरटीओ में कर सकते हैं।
पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहने हेलमेट सिर्फ ऑफलाइन उपलब्ध होगी ये सुविधा अभी शुरुआत में ये सुविधा ऑफलाइन उपलब्ध होगी और आपको डीएल और आरसी के लिए आरटीओ ऑफिस जाकर ही आवेदन करना पड़ेगा। संशोधित मोटर वाहन एक्ट में इसके लिए पूर्व के कई फॉर्मो को मिलाकर उनकी संख्या घटाने के प्रावधान भी किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक विधिक प्रक्रिया के तहत संसद से मोटर वाहन (संशोधन) एक्ट, 2019 नाम से नया एक्ट अवश्य पारित हुआ है। मगर इसके प्रावधान मौजूदा मोटर वाहन एक्ट 1988 का हिस्सा ही कहलाएंगे। जैसे-जैसे ये प्रावधान लागू होते जाएंगे, इन्हें मोटर एक्ट 1988 में शामिल किया जाता रहेगा और अगले साल तक सभी नए प्रावधान एक्ट के पुराने प्रावधानों की जगह ले लेंगे।