मान लीजिए अगर आपने अपनी कार को बेच दिया और आपने उसका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर ( Vehicle Registration Transfer ) नहीं करवाया है तो अगर कार का एक्सीडेंट हो जाए और उससे किसी की जान चली जाए या फिर किसी को गंभीर चोट आ जाए तो कार के पहले मालिक के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर आप अपनी कार को बेचने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाना बेहद ही जरूरी है। ( Vehicle Registration Transfer Process )
यह प्रक्रिया काफी आसान होती है और इसमें आप अपनी कार के रजिस्ट्रेशन को आसानी से कार खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। आज इस खबर में हम आपको कार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप Online Vehicle Registration Transfer कर सकते हैं।
Vehicle Registration Transfer है बेहद जरूरी
वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने में लोगों को काफी झंझट लगता है और सोचते है की क्यों ना गाड़ी उनके ही नाम पर रहने दे। आपका ऐसा सोचना गलत है। मान लीजिये आपने किसी दूसरे व्यक्ति को गाड़ी बेची और Vehicle Registration Transfer नहीं किया और आपकी गाड़ी से किसी का एक्सिडेंट हो गया तो उस व्यक्ति और एक्सिडेंट की सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही आ जाएगी। जबकि वो एक्सिडेंट किया किसी और ने है. इसलिए इन मुसीबतों से बचने के लिए आपको वाहन को बेचने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना जरूरी है।
ऐसे वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर
इसके दो तरीके हैं पहला तो Offline है जिसमे आप RTO जाए और वहाँ जाकर सारा प्रोसैस करें। सभी Document दें, फीस दें और फिर उनकी बताई गई तारीख पर आकार फिर से अपना स्टेटस चेक करें. दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा स्मार्ट तरीका है इसमें आपका पैसा और समय दोनों की बचत होगी।
दूसरा तरीका वाहन Registration Transfer करने का Online तरीका है। इसमें आपको RTO तो जाना पड़ेगा लेकिन आधा काम आपका घर बैठे ही हो जाएगा. आपको बार-बार RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
– वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले Ministry of Transport Higway की वेबसाइट ( https://parivahan.gov.in/parivahan/) पर जाना होगा।
– इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना Account बनाना होगा. इसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि डालकर अपना अकाउंट बनाना है.
– अकाउंट बनाने के बाद आपको Online Service पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको Vehicle Releted service पर क्लिक करना है।
– अब आपके सामने एक Application Form खुलेगा जिसमें आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, Chechis number डालकर OTP क्रिएट करना होगा. ये OTP आपके Mobile Number पर ही आएगा।
– OTP डालने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा. यहाँ आपके सामने ढेर सारे Option आएंगे जिसमें आपको Transfer of Ownership पर क्लिक करना है. इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
– Submit करने के बाद आपके सामने एक और Form आएगा जिसमें आपसे आपके वाहन और रजिस्ट्रेशन की जानकारी सावधानी पूर्वक देनी होगी।
इसके बाद आपको Form को फिर से सबमिट करना होगा. फिर आपको अपनी सुविधानुसार RTO ऑफिस से Appointment की Date लेना है।
इसके बाद आपको जो तारीख मिलेगी आपको उस पर Related Documents लेकर आरटीओ ऑफिस जाना है आपको इस सारे काम की फीस भी देना होगी।
RTO से आपको कुछ फॉर्म दिये जाते हैं जैसे form 29, 30, 35, 36. इनमे फॉर्म 29, 30 सेल लेटर के होते है और फॉर्म नंबर 30 Hypothecation Terminated के लिए होता है। इन सभी Form का Printout पर आपको और वाहन लेने वाले को Signature करना होता है और उसे फिर से RTO में जमा करना होता है. जिसके बाद RTO द्वारा उस व्यक्ति के नाम पर RC जारी कर दिया जाता है जिसे आपने गाड़ी बेची है।