लाइसेंस बनवाना कोविड के बाद से कोई आसान काम नहीं रह गया है, हालांकि घर बैठे लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने के प्रक्रिया ने काफी हद तक मदद जरूर की है, लेकिन बावजूद इसके आज प्रक्रिया सरल नहीं है। मान लिजिए आपने लाइसेंस का टेस्ट दे दिया है, और लर्निंग लाइसेंस बनकर आपके पास पहुंच चुका है, तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आइए बताते हैं:
लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 माह के लिए होती है, यानी इसे 6 महीने के भीतर परमानेंट कराना अनिवार्य होता है। भारत में, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्नर लाइसेंस प्राप्त करना है। लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद ही कोई व्यक्ति स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने का पात्र बन सकता है।
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कैसे करें अप्लाई?
यानी लर्निंग लाइसेंस को लेने की 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बाद कोई व्यक्ति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सारथी वेबसाइट पर जाना होगा। इसमें अपना ‘राज्य’ चुन ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ शीर्षक वाला कॉलम चुनें, और वहां ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें। जिसके बाद एक ड्रॉपडाउन मेनू खुल जाएगा जिसमें से ‘नया ड्राइविंग लाइसेंस’ विकल्प चुनना होगा।
6 महीनों के भीतर नहीं किया अप्लाई तो क्या है उपाय?
अगर आपने 6 महीने के भीतर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपके पास दोबारा से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। जिसमें दोबारा से फीस भरना और टेस्ट देना शामिल है। यानी अगर आप अपनी 6 माह की अवधि के भीतर लापरवाही कर देते हैं, तो आपके पैसे और समय दोनो की बर्बादी होगी।
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