ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज डिटेल्स में बदलाव करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। तो आइये जाानते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में-
– एप्लीकेशन के लिए फॉर्म 33
– पंजीकरण का प्रमाण पत्र
– नए पते का प्रमाण
– वैध बीमा प्रमाणपत्र
– प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
– फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC (वाहन फाइनेंस के मामले में)
– स्मार्ट कार्ड शुल्क
– पैन कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की सत्यापित प्रति (जैसा लागू हो)
– चेसिस और इंजन का पेंसिल प्रिंट
– वाहन मालिक का हस्ताक्षर पहचान
ऑनलाइन पता बदलने की पूरी प्रक्रिया-
– सबसे पहले परिवहन सारथी वेबपेज पर जाएं (https://sarathi.parivahan.gov.in)
– ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना राज्य चुनें।
– ‘संपर्क रहित ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं’ वाला एक मेनू दिखाई देगा।
– मेनू से ‘एप्लाइड फॉर चेंज ऑफ एड्रेस’ विकल्प पर क्लिक करें।
– आपको ‘आवेदन जमा करने के निर्देश’ पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
– इसके बाद ‘जारी रखें’ बटन दबाएं।
– ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘DL विवरण प्राप्त करें’ बटन पर क्लिक करें।
– दी जाने वाली सेवाओं की सूची से, “पते में परिवर्तन” चुनें।
– नया पता और कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं।
– उस पृष्ठ को प्रिंट करें जो आपकी आवेदन संख्या प्रदर्शित करता है।
– सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
– सफल भुगतान प्रक्रिया के बाद एक पावती संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
– इसके बाद “प्रिंट रसीद” विकल्प चुनें।
– जनरेट की गई रसीद पर दिए गए हर विवरण को एक बार जरूर देखें।