कब से लागू होगा नया आदेश?
दिल्ली सरकार ने हाल ही में 10 साल से पुराने डीज़ल वाहनों के रजिस्ट्रेशन खत्म करने का जो आदेश दिया है, वह नए साल की शुरुआत से यानि की 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। ऐसे में 31 दिसंबर 2021 तक आप अपने 10 साल से पुराने डीज़ल वाहनों को दिल्ली की सड़क पर चला सकते है। पर 1 जनवरी 2022 से इनपर बैन लग जाएगा।
फिर से किया जा सकेगा रजिस्टर्ड
दिल्ली सरकार उन सभी 10 साल पुराने वाहनों, जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा, उन्हें एक NOC जारी करेगी। इससे उन पुराने डीज़ल वाहनों को दिल्ली के अलावा दूसरी जगहों पर फिर से रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। हालांकि ऐसे डीज़ल वाहन जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उन्हें NOC नहीं दी जाएगी।
NGT के आदेश का हो रहा है पालन
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाल ही में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि NGT (National Green Tribunal) के आदेश का पालन करते हुए अगले साल 1 जनवरी को दिल्ली में उन सभी डीज़ल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, जिन्हें उस तारीख तक 10 साल पूरे कर लिए हैं या पूरे कर लेंगे। साथ ही यह भी बताया कि इसके बाद देश में किसी और जगह के लिए 10 साल पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए NOC जारी की जा सकती है। हालांकि उन राज्यों में, जहां ऐसा करने पर पहले से पाबंदी लगी हुई है, वहां के लिए NOC जारी नहीं की जाएगी। द्वारा ऐसे वाहनों के फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में चिन्हित स्थानों के लिए एनओसी जारी नहीं किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का मिलेगा ऑप्शन
दिल्ली सरकार ने शहर के ऐसे सभी लोग, जिनके पास 0 साल पुराने डीज़ल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन हैं, उन सभी को एक और ऑप्शन भी दिया है। इस ऑप्शन के तहत इन लोगों को अपने पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक किट के ज़रिए इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का ऑप्शन मिलेगा। इससे उन इलेक्ट्रिक वाहनों को फिर से दिल्ली की सड़क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कुछ समय पहले भी इस बारे में चर्चा की थी।