अलग-अलग धारों के तहत यह जुर्माना तय किया न्यायाधीश ने वाहब पर अलग-अलग धारों के तहत यह जुर्माना तय किया है। वाहब को 14 साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, उस पर सात साल की कैद की सजा और एक लाख रुपये की अलग से पैनाल्टी लगाई है। इसके साथ उसे तीन साल की जेल की सजा और एक लाख रुपये की सजा दी गई है। अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
2015 में गिरफ्तार किया गया था साल 2015 में यह मामला सामने आया था कि लाहौर के सरकारी शिक्षण अस्पताल की महिला डॉक्टर और नर्सों समेत करीब 200 महिलाओं का उसने उत्पीड़न किया था या उन्हें ब्लैकमेल किया। इसके बाद पंजाब के लय्याह जिले के निवासी वहाब को नरन से 2015 में गिरफ्तार किया गया था। दोषी ने खुद को ‘मिलिट्री इंटेलिजेंस’ विभाग का एक अधिकारी बताया और महिलाओं को उनकी आपत्तिजनक तस्वीरों को उनके फेसबुक अकांउट पर डालने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठे थे।
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