गौरतलब है कि 49 वर्षीय कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य कोर्ट ने ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। पाक कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में अपील की थी। इस पर आईसीजे ने 17 जुलाई को दिए आदेश में फांसी पर रोक लगाने को कहा था।
भारत के आगे झुका पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को दिया कॉन्सुलर एक्सेस
पाकिस्तान ने रखीं शर्तें पाकिस्तान ने अपनी तीन शर्तो में सबसे पहली कुलभूषण जाधव से मिलने के दौरान भारतीय अधिकारियों के साथ कमरे में एक पाकिस्तानी अधिकारी की उपस्थिति की मांग की थी। दूसरा, कमरे में सीसीटीवी और तीसरा,साउंड रिकॉर्डिंग की सुविधा भी होगी। इसका मतलब था कि पाकिस्तान के अधिकारी बातचीत के हर शब्द को सुन सकेंगे। पाकिस्तान स्पष्ट रूप से सोचता है कि यह कानूनी रूप से जरूरी है।