पहले सभा करने के लिए नहीं मिली थी इजाजत
सोमवार को जारी एक अधिसूचना में, रावलपिंडी के उपायुक्त सैफुल्लाह डोगार ने कहा था कि पुलिस और विशेष शाखा ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण कार्यक्रम स्थल पर एक सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं करने की सिफारिश की थी। रावलपिंडी पीठ ने इस फैसले को खारिज कर दिया और 27 दिसंबर को पीपीपी को सार्वजनिक रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी।
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इसी सभा में हुई थी बेनजीर भुट्टो की हत्या
गुरुवार के आदेश के पहले, पीपीपी ने बुधवार को जोर देकर कहा था कि वह शुक्रवार को लियाकत बाग में रैली आयोजित करेगा, चाहे पार्टी को अनुमति मिले या नहीं। भुट्टो की 27 दिसंबर, 2007 को गोली मारकर उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह लियाकत बाग में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थीं। गोली लगने के तुरंत बाद, एक आत्मघाती बम विस्फोट भी हुआ जिसमें 23 अन्य लोग मारे गए थे।