अनूपपुर

बाजार से लाकर खरीदी केन्द्र में समर्थन मूल्य पर धान बेंचने के फिराक में थे समिति के जिम्मेदार, दर्ज हुई एफआईआर

6 दिसंबर को निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत ने पकड़ी थी गड़बड़ी

अनूपपुरDec 26, 2023 / 12:35 pm

shubham singh

Those responsible for the committee were planning to bring paddy from the market and sell it at the support price in the procurement centre, FIR registered.

अनूपपुर. कोतमा पुलिस ने धान खरीदी के मामले में कूट रचना तथा धोखाधड़ी के मामले पर कार्रवाई करते हुए समिति प्रबंधक, खरीदी प्रभारी एवं वाहन चालक के विरुद्ध धारा 420, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। जिले में धान खरीदी का कार्य शासन द्वारा निर्धारित उपार्जन केंद्र में किया जा रहा है। 6 दिसंबर को अनूपपुर के निगवानी खरीदी केंद्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तन्मय वशिष्ठ शर्मा, एसडीएम अजीत तिर्की द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 65 जीए 2608 खरीदी केंद्र में खड़ा पाया गया, जिसमें 63 बोरी धान वजनी 31.92 क्विंटल लोड मिला। इसके संबंध में समिति प्रबंधक एवं खरीदी प्रभारी से अधिकारियों ने जानकारी मांगी, तो कोई जानकारी नहीं मिली। मौके पर न तो कोई किसान मिला और न ही समिति प्रबंधक व खरीदी प्रभारी जानकारी प्रदान कर पाए। जिस पर वाहन को कोतमा थाने के सुपुर्द करते हुए इस मामले में जांच प्रारंभ की गई।
मार्केट से बेचने केंद्र में लाई गई थी धान
इस मामले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीमा सिन्हा द्वारा विभागीय जांच की गई जिसमें पाया गया कि तीनों व्यक्तियों द्वारा बाजार में विक्रय की गई धान को समर्थन मूल्य पर विक्रय कर लाभ कमाना चाहते थे। जांच में आरोपित खरीदी प्रभारी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कृषक बालकरण पाव पिता जन्नू के नाम पर धान विक्रय का पंजीयन भी किया गया था साथ ही उक्त धान को इस कृषक का होना दर्शाया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों ने जब कृषक के यहां पहुंच कर देखा तो उसका धान घर में ही भंडारित पाया गया तथा उसने अपने फसल का विक्रय किए जाने से भी इनकार किया। इसके पश्चात कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने कोतमा थाने में 8 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराते हुए इस लापरवाही पर समिति प्रबंधक नागेंद्र जायसवाल, केंद्र प्रभारी सुरेंद्र शर्मा एवं मालवाहक वाहन चालक राजा जायसवाल को जांच में दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध अपराध दर्ज किए जाने की मांग की गई थी। कोतमा पुलिस ने तीनों के विरुद्ध धारा 420, 120 बी के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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