इस बार काफी सख्त लॉकडाउन (Total lockdown) की घोषणा हुई है। अन्य दुकानों के अलावा किराना, सब्जी, फल, मटन-मछली की दुकानें भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय छोडक़र अन्य शासकीय व सभी निजी कार्यालय भी पूर्णत: बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है, उसमें भी होम डिलीवरी पर ज्यादा जोर दिया गया है।
मतलब अगर कोई दवा के नाम पर शहर में निकलेगा तो उससे भी पहले पूछताछ होगी। पुलिस का भी जगह-जगह कड़ा पहरा होगा। (Total lockdown)
गौरतलब है कि सरगुजा जिले में विशेषकर अंबिकापुर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन 50 से 70 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर इसकी चेन को तोडऩे के उद्देश्य से कलक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने अंबिकापुर निगम क्षेत्र को 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि सरगुजा जिले में विशेषकर अंबिकापुर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन 50 से 70 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर इसकी चेन को तोडऩे के उद्देश्य से कलक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने अंबिकापुर निगम क्षेत्र को 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
इसमें मेडिकल दुकानों को छोडक़र समस्त प्रतिष्ठानों को खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने बेहद सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है, किराना फल, सब्जी, मटन की दुकानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। लॉकडाउन अवधि में निगम क्षेत्र की सभी सीमाएं सील रहेंगी। (Total lockdown)
शासकीय व निजी कार्यालय भी पूर्णत: बंद रहेंगे। सभी शराब दुकानें भी पूर्णत: बंद रहेंगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को भोजन की समस्या होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में निगम क्षेत्र से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई पास के माध्यम से अनुमति लेनी होगी।
लॉकडाउन में सिर्फ इन दुकानों को छूट
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में लॉकडाउन अवधि में केवल मेडिकल दुकान निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे।
पेट्रोल पंप संचालक सिर्फ शासकीय, एलपीजी परिवहन कार्य व मेडिकल इमरजेंसी में लगे वाहनों व एंबुलेंस को पीओएल देंगे। अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल देना प्रतिबंध रहेगा। दुग्ध पार्लर सुबह 6 से 8 व शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगे। पेट शॉप व एक्वेरियम सुबह 6 से 8 व शाम 5 से 6.30 बजे तक खोल सकेंगे।
लॉकडाउन का आदेश आईजी, कलक्टर, एसपी, अतिरिक्ति जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कार्यालयों पर लागू नहीं होगा।