एक शिक्षक ने न्यायालय (Court) की गरिमा को जहां धूमिल किया, वहीं दूसरे ने रेडक्रॉस अंशदान की राशि अपने पास रख ली थी, जबकि तीसरे ने दूसरी शादी की जिसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम का उल्लंघन माना गया।
सरगुजा संभागायुक्त जे. किण्डो द्वारा सूरजपुर जिले के विकासखण्ड भैयाथान अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल लक्ष्मीपुर के व्याख्याता एलबी (Lecturer LB) गया प्रसाद को न्यायालयीन अवधि में कार्य में बाधा उत्पन्न करने, शोर शराबा करने, अभद्र व्यवहार करने तथा न्यायालय की गरिमा को धूमिल करने के कृत्य के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने के कारण निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन (Suspend) अवधि में मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूरजपुर नियत किया गया है। इसी प्रकार लोक शिक्षण संभाग सरगुजा के संयुक्त संचालक के. कुमार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) बैकुण्ठपुर, कोरिया के सहायक ग्रेड 3 अजीत कुमार सिंह को कैशबुक संधारण न करना व काटी गई रसीदों के विरूद्ध रेडक्रॉस अंशदान की राशि कैश इन हैण्ड के रूप में अपने पास रखने के कारण निलंबित किया गया है।
शिक्षक ने की दूसरी शादी
लखनपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यम विद्यालय लटोरी के सहायक शिक्षक (Assistant teacher) एलबी गायत्री सिंह पैंकरा को द्वि-विवाह करने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है।