गौरतलब है कि सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है। इस योजना में पोस्ट ऑफिस या बैंक में निवेश किया जा सकता है। इसके माध्मय से आपको इनकम टैक्स नियमों के तहत 1.50 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। हाल ही में सरकार ने इस योजना में कई बदलाव किए हैं जो आपको जनना बेहद जरूरी है।
ये हुए हैं बदलाव-
1. सुकन्या समृद्धि योजना में पहले 2 बेटियों के अकाउंट पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती थी लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए तीसरी बेटी के लिए भी लागू कर दिया गया है।
2. सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट धारक बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने पर वह अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन अब बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर ही ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा। इससे पहले बेटी के अभिभावक इस अकाउंट को चला कर सकते हैं।
3. यदि आपकी जुड़वा बेटियां हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में उनके लिए भी अकाउंट खोलने का प्रावधान रखा गया है।
4. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) धारक बेटी की मृत्यु होने या उसके जीवित रहने का एड्रेस बदलने पर बंद किया जा सकता था लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया है।
यदि खाताधारक बेटी को कोई जानलेवा बीमारी है तो इस अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं। वहीं माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर भी समय से पहले इसे बंद किया जा सकता है।