अंबिकापुर

सुकन्या समृद्धि योजना में करने जा रहे है इन्वेस्ट तो जान लें ये बातें, हुए हैं कई बड़े बदलाव

Sukanya Samriddhi yojana: सुकन्या समृद्धि योजना में रुपए डिपॉजिट करने पर बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी (Marriage) तक के सभी खर्च पूरे हो सकते हैं क्योंकि इसमें सालाना 7.6 फीसदी ब्याज मिलता है, पहले 2 बेटियों के अकाउंट पर टैक्स में छूट (Exemtion in tax) मिलती थी लेकिन अब तीसरी बेटी….

अंबिकापुरApr 15, 2022 / 05:31 pm

rampravesh vishwakarma

Sukanya Samriddhi Yojana

अंबिकापुर. Sukanya Samriddhi yojana: केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा-दीक्षा व शादी तक के खर्चे के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनमें से सुकन्या समृद्धि योजना भी एक है। इस योजना के तहत आप खाता खोलकर बेटियों की पढ़ाई व शादी के टेंशन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यहां जमा रकम पर एकमुश्त इतना रुपया मिल जाता है जिससे बेटी की शादी हो सके। इन दिनों सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको भी ये नियम जानना जरूरी है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में क्या बदलाव हुए हैं।

गौरतलब है कि सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है। इस योजना में पोस्ट ऑफिस या बैंक में निवेश किया जा सकता है। इसके माध्मय से आपको इनकम टैक्स नियमों के तहत 1.50 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। हाल ही में सरकार ने इस योजना में कई बदलाव किए हैं जो आपको जनना बेहद जरूरी है।

ये हुए हैं बदलाव-
1. सुकन्या समृद्धि योजना में पहले 2 बेटियों के अकाउंट पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती थी लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए तीसरी बेटी के लिए भी लागू कर दिया गया है।

2. सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट धारक बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने पर वह अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन अब बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर ही ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा। इससे पहले बेटी के अभिभावक इस अकाउंट को चला कर सकते हैं।

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3. यदि आपकी जुड़वा बेटियां हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में उनके लिए भी अकाउंट खोलने का प्रावधान रखा गया है।


4. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) धारक बेटी की मृत्यु होने या उसके जीवित रहने का एड्रेस बदलने पर बंद किया जा सकता था लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया है।
यदि खाताधारक बेटी को कोई जानलेवा बीमारी है तो इस अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं। वहीं माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर भी समय से पहले इसे बंद किया जा सकता है।

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