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इस गड़बड़ी पर स्टेट बार काउंसिल ने स्थगित की अधिवक्ता संघ की निर्वाचन प्रक्रिया, नियुक्त किए गए 5 प्रशासक

State Bar Council: निर्वाचन में नियमों का पालन नहीं करने पर राज्य विधिज्ञ परिषद की विशेष समिति का निर्णय, जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर को 5 सदस्यीय प्रशासनिक समिति को तत्काल कार्य प्रभार सौंपने के निर्देश

अंबिकापुरSep 15, 2023 / 09:02 pm

rampravesh vishwakarma

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अंबिकापुर. State Bar Council: छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद की विशेष समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर की निर्वाचन प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। समिति ने संघ के समस्त कार्यों के संचालन हेतु 5 सदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन किया है। समिति के ५ सदस्य संघ के समस्त कार्य संव्यवहार संचालित करेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण यह प्रस्ताव पारित किया गया है।

छग राज्य विधिज्ञ परिषद के सचिव अमित कुमार वर्मा ने जिला अधिवक्ता संघ को एक पत्र जारी किया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष लंबित प्रकरण पक्षकार उदय राज तिवारी विरूद्ध चेयरमेन छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद बिलासपुर एवं अन्य जो जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर के निर्वाचन से संबंधित है।
इसमें पारित आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 की प्रति समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसमें उपरोक्त अपील प्रकरण को शीघ्र निराकृत किए जाने का निर्देश है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पारित आदेश दिनांक 31 मार्च 2023 का अवलोकन किया गया।
प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31 मार्च 2023 को यह पाया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचन संबंधी प्रावधानों की अनदेखी की गई है। साथ ही निर्वाचन में अवांछित मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया है, ऐसी स्थिति में निर्वाचन की प्रक्रिया उचित प्रतीत नहीं होती है।
इसके मद्देनजर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने याचिका इस आधार पर निरस्त की है कि अपीलार्थी या किसी अन्य ने निर्वाचन पूर्व आपत्ति नहीं की है एवं न ही दस्तावेज पेश किए।

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वेरिफिकेशन रूल्स 2015 का पालन नहीं
राज्य विधिज्ञ परिषद के सचिव द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं आदेश दिनांक 31 मार्च 2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मतदाता सूची तैयार किए जाने में वेरिफिकेशन रूल्स 2015 का पालन नहीं किया गया है।
ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण की है किन्तु अण्डर डिक्लेरेशन फार्म जमा नहीं किया है, वहीं ऐसे अधिवक्ता जो अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद से छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद में अपना नाम स्थानांतरित नहीं कराया है तथा जून 2010 के पूर्व जिन्होंने वेरिफिकेशन फार्म जमा नहीं किया है, उनका नाम भी मतदाता सूची में दर्ज कराया गया है।
यह वेरिफिकेशन नियम 2015 के प्रावधान अनुसार नहीं है। अत: सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर की निर्वाचन प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

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प्रशासनिक समिति में ये अधिवक्ता शामिल
छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद की विशेष समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर की निर्वाचन प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। समिति ने संघ के समस्त कार्यों के संचालन हेतु पांच सदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन किया है।
प्रशासनिक समिति में अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता, राजवद्र्धन सिंह, सुशील शुक्ला, विद्यानंद मिश्रा व दिनेश्वर प्रसाद सोनी को शामिल किया गया है।

अब यही प्रशासनिक समिति तत्काल प्रभाव से जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर का समस्त कार्य संव्यवहार परिषद के विशेष समिति के आगामी आदेश तक संचालित करेगी। जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर को निर्देशित किया गया है कि 5 सदस्यीय प्रशासनिक समिति को तत्काल कार्य प्रभार सौंपे।

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