SP terminated Constable: ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देना आरक्षक को पड़ गया महंगा, एसपी ने नौकरी से किया बर्खास्त
SP terminated Constable: सरगुजा जिले में पदस्थ था आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी, झूठे केस में 2 युवकों को फंसाने की दी थी धमकी, शिकायत के बाद विभागीय जांच में मिला दोषी, 6 दिसंबर को किया गया था सस्पेंड
अंबिकापुर. SP terminated Constable: एक आरक्षक ने वर्ष 2023 में अंबिकापुर शहर के ही 3 युवकों व एक युवती से गाली-गलौज करते हुए झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत युवकों ने विभाग के आला अधिकारियों से की थी। विभागीय जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद उसे सस्पेंड कर लाइन अटैच किया गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा एसपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी उर्फ सीनू बर्खास्त (SP terminated Constable) (सेवा से पृथक) कर दिया है।
आरक्षक क्रमांक 88 समीनुल हसन फिरदौसी उर्फ सीनू (SP terminated Constable) के खिलाफ पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत पत्र मिले थे। इसके अनुसार शहर के चोपड़ापारा निवासी सैय्यद आलम के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई थी। इस दौरान उसने पीडि़त को ड्रग्स के झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए शहर छोडऩे को कहा था।
वहीं शहर के सतीपारा निवासी आयुष एवं रेशमा परवीन ने अपने निजी स्वार्थ के लिए समीनुल हसन फिरदौसी उर्फ सीनू के ऊपर गालियां देते हुए धमकी देने का आरोप लगाया था। वहीं रेहान अहमद नामक युवक ने भी गाली-गलौज करने की शिकायत विभाग से की थी।
इन सभी आरोपों की पुष्टि होने के बाद मामले की विभागीय जांच डीएसपी मानक राम कश्यप द्वारा की गई। डीएसपी पीडि़त ने सैय्यद आलम, रेहान अहमद, आयुष सिन्हा समेत अन्य के बयान दर्ज किए।
डीएसपी की जांच में पाया गया कि आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी उर्फ सीनू (SP terminated Constable) पीडि़त सैय्यद आलम और अजविंदर कौर के मध्य ‘हैस सैलून’ को लेकर हुए विवाद में गया था। जबकि इस मामले की थाने में कोई शिकायत नहीं हुई थी।
सैय्यद आलम ने अपने बयान में बताया कि समीनुल हसन फिरदौसी ने उसे ड्रग्स के केस में फंसाने और शहर छोड़ देने की धमकी दी थी। उसने पीडि़त को यह भी कहा था कि वह उसका सैलून उससे छीन लेगा।
SP terminated Constable: एसपी ने किया बर्खास्त
उपरोक्त आरोपों की प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के बाद विभागीय जांच कराई गई। विभागीय जांच रिपोर्ट के बाद एसपी योगेश कुमार पटेल ने समीनुल हसन फिरदौसी उर्फ सीनू को नौकरी से बर्खास्त (SP terminated Constable) कर दिया है।
एसपी ने अपने जारी आदेश में इस बात का भी जिक्र किया है कि आरक्षक के निलंबन के 246 दिनों को निलंबन अवधि में शुमार किया जाता है।
सूत्रों का कहना है कि समीनुल हसन फिरदौसी उर्फ सीनू (SP terminated Constable) कई अवैध व असामाजिक कार्यों में भी संलिप्त रहा है। कुछ महीने पहले सटोरियों की गिरफ्तारी के बाद भी उसका नाम सामने आया था।
इस दौरान यह आरोप भी लगे थे कि वह सटोरियों को संरक्षण देता है। वहीं शहर में संचालित स्पा सेंटर को लेकर भी सीनू फिरदौसी विवादों में रहा है।
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