दरअसल विद्यालय के प्राचार्य विनोद कुमार सिंह से विद्यालय में स्थापित मतदान केन्द्रों में एएमएफ सुविधा की व्यवस्था के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया। प्राचार्य द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-१3 ग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सुसंगत नियमों, छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया।
विधानसभा निर्वाचन की आवश्यक तैयारी एवं मतदान केन्द्रों में एएमएफ सुविधा उपलब्ध कराने में लापरवाही बरते जाने के कारण प्राचार्य विनोद कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सरगुजा के कार्यालय में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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डीईओ सहित 4 अधिकारियों को नोटिस
मतदान केंद्रों में एएमएफ सुविधा में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे, सर्व शिक्षा अभियान के जिला मिशन समन्वयक रवि तिवारी,
अम्बिकापुर के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गोपाल कृष्ण दुबे और बीआरसी संजीव कुमार भारती शामिल हैं। इन्हें 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। जवाब अप्राप्त होने की स्थिति में इनके विरूद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।