scriptपोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से लागू हो गया है ये नियम, पता नहीं है तो जान लें, रहेंगे फायदे में | Post Office Scheme: New rule for post office customers from 1 October | Patrika News
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पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से लागू हो गया है ये नियम, पता नहीं है तो जान लें, रहेंगे फायदे में

Post Office Scheme: डाक विभाग द्वारा 15 सितंबर को जारी किया गया था सर्कुलर, एटीएम (ATM) से एक महीने में वित्तीय और गैर वित्तीय लेन-देन (Financial transactions) की सीमा भी की गई है तय, नियम (Rules) की जानकारी नहीं होने पर देना पड़ सकता है अतिरिक्त शुल्क (Extra Charge)

अंबिकापुरOct 10, 2021 / 02:25 pm

rampravesh vishwakarma

Post Office rules change

Post Office Scheme

अंबिकापुर. Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस विभाग ने अपने सेविंग अकाउंट के एटीएम चार्ज में बदलाव किया है। एटीएम से रुपए निकालने वाले पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को यह नियम जानना जरूरी है अन्यथा ज्यादा ट्रांजेक्शन पर आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। नया एटीएम कार्ड और पिन का भी शुल्क लगेगा।
15 सितंबर 2021 को विभाग की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसे 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस ने एक महीने में एटीएम कार्ड से होने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन की सीमा भी तय कर दी है।

जानिए क्या हुआ है बदलाव-
1. यदि आप इंडिया पोस्ट के एटीएम (India post ATM) से महीने में 5 से ज्यादा नॉन फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर बार 5 रुपये प्लस जीएसटी भरना होगा। अन्य बैंकों के एटीएम से मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री ट्रांजेक्शन के बाद 8 रुपये प्लस जीएसटी चुकाने होंगे।

2. 1 अक्टूबर से एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपए प्लस जीएसटी होगा। यह चार्ज 30 सितंबर 2022 तक के लिए लागू है। डेबिट कार्ड कस्टमर के मोबाइल फोन पर भेजे गए एसएमएस अलर्ट का भी पैसा लिया जाएगा। इसके मद में पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों से 12 रुपए चार्ज वसूलेगा्र इसमें जीएसटी भी शामिल है। यह शुल्क 1 साल के लिए निर्धारित है।

3. इंडिया पोस्ट एटीएम कार्ड खोने की स्थिति में नया कार्ड लेने के लिए ग्राहक को 300 रुपए प्लस जीएसटी चुकाना होगा। वहीं एटीएम पिन खोने की स्थिति में दोबारा लेने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। अगर पोस्ट ऑफिस के ब्रांच से पिन लेते हैं या डुप्लीकेट पिन बनवाते हैं तो उसके लिए 50 रुपए ओर जीएसटी देना होगा।

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4. ग्राहक पोस्ट ऑफिस (Post Office) की ग्रामीण डाक सेवा ब्रांच से 20 हजार रुपए निकाल सकते हैं। पहले यह लिमिट 5 हजार रुपये ही निर्धारित थी। नए नियम के तहत पोस्ट मास्टर 50 हजार से ज्यादा कैश जमा करने की मंजूरी नहीं दे सकते। पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते में ग्राहक को 100 रुपये कम से कम जमा रखने होंगे अन्यथा खाता मेंटेन करने के लिए 100 रुपए की कटौती की जाएगी।

5. अगर सेविंग खाते में पैसे की कमी, एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन फेल होता है तो ग्राहक को 20 रुपये प्लस जीएसटी भरना होगा। पोस्ट ऑफिस के एटीएम से 5 ट्रांजेक्शन फ्री है लेकिन ग्राहक उसके बाद भी पैसे निकालते हैं तो प्रति ट्रांजेक्शन 10 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा।

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6. अगर कोई ग्राहक POS मशीन से डेबिट कार्ड से कैश निकालता है तो हर ट्रांजेक्शन पर 1 प्रतिशत शुल्क देना होगा। प्रति ट्रांजेक्शन यह अधिकतम 5 रुपए तक हो सकता है।

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