जानिए क्या हुआ है बदलाव-
1. यदि आप इंडिया पोस्ट के एटीएम (India post ATM) से महीने में 5 से ज्यादा नॉन फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर बार 5 रुपये प्लस जीएसटी भरना होगा। अन्य बैंकों के एटीएम से मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री ट्रांजेक्शन के बाद 8 रुपये प्लस जीएसटी चुकाने होंगे।
2. 1 अक्टूबर से एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपए प्लस जीएसटी होगा। यह चार्ज 30 सितंबर 2022 तक के लिए लागू है। डेबिट कार्ड कस्टमर के मोबाइल फोन पर भेजे गए एसएमएस अलर्ट का भी पैसा लिया जाएगा। इसके मद में पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों से 12 रुपए चार्ज वसूलेगा्र इसमें जीएसटी भी शामिल है। यह शुल्क 1 साल के लिए निर्धारित है।
3. इंडिया पोस्ट एटीएम कार्ड खोने की स्थिति में नया कार्ड लेने के लिए ग्राहक को 300 रुपए प्लस जीएसटी चुकाना होगा। वहीं एटीएम पिन खोने की स्थिति में दोबारा लेने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। अगर पोस्ट ऑफिस के ब्रांच से पिन लेते हैं या डुप्लीकेट पिन बनवाते हैं तो उसके लिए 50 रुपए ओर जीएसटी देना होगा।
4. ग्राहक पोस्ट ऑफिस (Post Office) की ग्रामीण डाक सेवा ब्रांच से 20 हजार रुपए निकाल सकते हैं। पहले यह लिमिट 5 हजार रुपये ही निर्धारित थी। नए नियम के तहत पोस्ट मास्टर 50 हजार से ज्यादा कैश जमा करने की मंजूरी नहीं दे सकते। पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते में ग्राहक को 100 रुपये कम से कम जमा रखने होंगे अन्यथा खाता मेंटेन करने के लिए 100 रुपए की कटौती की जाएगी।
5. अगर सेविंग खाते में पैसे की कमी, एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन फेल होता है तो ग्राहक को 20 रुपये प्लस जीएसटी भरना होगा। पोस्ट ऑफिस के एटीएम से 5 ट्रांजेक्शन फ्री है लेकिन ग्राहक उसके बाद भी पैसे निकालते हैं तो प्रति ट्रांजेक्शन 10 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा।
6. अगर कोई ग्राहक POS मशीन से डेबिट कार्ड से कैश निकालता है तो हर ट्रांजेक्शन पर 1 प्रतिशत शुल्क देना होगा। प्रति ट्रांजेक्शन यह अधिकतम 5 रुपए तक हो सकता है।