अंबिकापुर

Nishkalanka Ashram: निष्कलंक आश्रम की भूमि पर कलेक्टर ने लगाई रोक, अधिवक्ता ने लगाए थे ये आरोप

Nishkalanka Ashram: अधिवक्ता द्वारा आवेदन में कहा गया था कि आश्रम द्वारा भूमियों का किया जा रहा है अवैधानिक उपयोग, पेड़ों की कटाई कर जमीन का कुछ हिस्से की कर दी गई है बिक्री

अंबिकापुरOct 11, 2024 / 02:43 pm

rampravesh vishwakarma

Nishkalanka Ashram Ambikapur

अंबिकापुर. Nishkalanka Ashram: अंबिकापुर के नमनाकला रिंग रोड पर स्थित निष्कलंक आश्रम सोसायटी द्वारा आश्रम के नाम पर अर्जित भूमियों के कॉमर्शियल उपयोग पर कलेक्टर ने स्टे ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश आश्रम (Nishkalanka Ashram) की भूमियों के कॉमर्शियल उपयोग के विरुद्ध अधिवक्ता अभिषेक शर्मा द्वारा लगाए पर आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर भोसकर विलास संदीपन ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। इस कारण प्रकरण के लंबन काल तक भूमियों के क्रय-विक्रय व निर्माण पर रोक लगा दी गई है।
Nishkalanka Ashram Ambikapur
प्रकरण की सुनवाई के दौरान इस बात का उल्लेख अधिवक्ता अभिषेक शर्मा द्वारा किया गया कि आश्रम भूमियों का अवैधानिक उपयोग कर रहा है। वह (Nishkalanka Ashram) गलत तरीके से लाभ अर्जित करने के लिए पेड़ों की कटाई कर भूमियों का कुछ हिस्सा विक्रय भी किया गया। दुकानें भी किराए पर दी गईं हैं।
आश्रम (Nishkalanka Ashram) द्वारा अपनी वार्षिक मीटिंग में यह बताया गया कि संस्था के पास पैसों का अभाव है, इस कारण व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जबकि अभिषेक शर्मा ने यह बताया कि संस्था के पास करोड़ों रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज व रेंट से आय हो रही है। इसके दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए।
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Nishkalanka Ashram: ओडिशा भेज रहे हैं पैसे

कलेक्टर ने संस्था के अध्यक्ष से जब पूछा कि इन पैसों का क्या उपयोग होगा? इस पर संस्था के अध्यक्ष ने अपने समुदाय को बढ़ाने हेतु ओडिशा में पैसे भेजने की बात कही।
Nishkalanka Ashram
Nishkalanka Ashram Ambikapur
अंत में कलेक्टर ने सभी मुद्दों पर सुनवाई के पश्चात आश्रम (Nishkalanka Ashram) की भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर दिया।

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