अंबिकापुर

Mother murder: बेटे ने की मां की नृशंस हत्या, पहले हंसिया से किया हमला, फिर पत्थर से कुचल दिया सिर

Mother murder: पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर भेजा जेल, कोई काम नहीं करता था, सिर्फ शराब पीकर इधर-उधर घूमता रहता था बेटा, मां ने कई बार टोका तो दिया वारदात को अंजाम

अंबिकापुरOct 13, 2024 / 08:22 pm

rampravesh vishwakarma

Murder accused arrested

अंबिकापुर. Mother murder: लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम उदारी में एक युवक ने 24 अगस्त को अपनी मां पर हंसिया से हमला कर करने के बाद पत्थर से सिर कुचलकर हत्या (Mother murder) कर फरार हो गया था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी काम धंधा नहीं करता था और शराब पीकर घूमता रहता था। मां इस बात को लेकर बार-बार बोलती थी। इससे नाराज होकर वह मां की हत्या कर फरार हो गया था।
सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उदारी फुटहामुड़ा निवासी महिला परसमील घासी पति भंटा राम का बेटा बहादुर घासी अलग रहता है। वह काम धंधा कुछ नहीं करता था तथा आए दिन शराब पीकर घूमता रहता था। इस बात को लेकर मां बार-बार उसे ताना मारती थी।
Murder accused
घटना दिवस 24 अगस्त को मां परसमील अपने बेटे को काम धंधा नहीं करने की बात को लेकर बोल रही थी। मां की यह बात उसे नागवार गुजरी और गुस्से में उसने हंसिया से उसपर हमला (Mother murder) कर दिया। इससे मां मौके पर ही गिर गई। इसके बाद पत्थर से उसकी सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह वहां से फरार हो गया था।
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कुछ देर बाद पति घर पहुंचा तो पड़ी थी मृत

कुछ देर बाद महिला का पति खेत की ओर से घर पहुंचा तो पत्नी मृत अवस्था (Mother murder) में घर में पड़ी थी और बेटे के घर में ताला बंद था। उसने घटना की जानकारी अपने भाई मनिजर घासी को दी। जबकि मनीजर घासी ने घटना की जानकारी लुण्ड्रा पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पश्चात अपराध दर्ज कर आरोपी की खोजबीन में जुटी थी।
Mother murder
Murder accused arrested

Mother murder: 43 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार

वारदात (Mother murder) के 43 दिन बाद पुलिस ने बहादुर घासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपनी मां की हत्या की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर धारा 103(1) बीएनएस के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
कार्रवाई में उप निरीक्षक शिवचरण साहू, सहायक उप निरीक्षक रामकरण राजवाड़े आरक्षक बालकेश्वर राम, अनिल बड़ा व निरंजन बड़ा शामिल रहे।

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