उन्होंने समलाया मंदिर एवं मां महामाया मंदिर (Mahamaya temple) में श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर मंदिर समिति एवं श्रद्धालुओं को प्रतिबंधात्मक आदेश का हवाला देते हुए नियमों के उल्लंघन पर समलाया मंदिर प्रबंधन समिति पर 5 हजार रुपए तथा मां महामाया मंदिर प्रबंधन समिति पर 20 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंदिर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर 500 रुपए की चालानी कार्यवाही के भी निर्देश दिए।
कलक्टर ने मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि आप लोगों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। कोरोना महामारी से बचाव में हम आपका सहयोग चाहते हैं। अगर आप लोग ही इस तरह नियम-कानून तोडऩे लगेंगे तो प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा।
घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही होगी। शहर भ्रमण के दौरान कलक्टर (Surguja Collector) ने घड़ी चौक में बेवजह घूमने वालों तथा वाहन चालकों को फटकार लगाकर अधिकारियों को चालानी कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके पश्चात् शहर से होते हुए कुंडला सिटी, मोमिनपुरा क्षेत्र का भी औचक निरीक्षण किया।
44 लेागों पर लगाया 41 हजार रुपए का जुर्माना
गुरुवार को राजस्व व निगम की टीम द्वारा नियमों का उल्लंघन (Lockdown Rules violation) करने वाले 44 व्यक्तियों पर 40 हजार 830 रुपये की चालानी कार्यवाही की गई। नियमों के उल्लंघन पर माह फरवरी से अब तक 3 हजार 127 लोगों पर 5 लाख 65 हजार 350 रुपये की चालानी कार्यवाही की गई है।
निरीक्षण में ये रहे उपस्थित
निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, अपर कलक्टर अमृत लाल धु्रव, अम्बिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू, निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय, तहसीलदार ऋतुराज बिसेन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।